हरिद्वार नगर निगम ने गंगा नदी के किनारे प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉनवेज डिलीवर करने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया.![]()
हरिद्वार: धर्म नगरी हरिद्वार की पवित्रता एवं धार्मिक मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए नगर निगम हरिद्वार ने एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म एप के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. नगर निगम ने प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर गंगा घाटों एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों में मांसाहारी वस्तुओं और शराब की डिलीवरी पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. निगम के अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक और संवेदनशील क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां स्थानीय परंपराओं और श्रद्धालुओं की भावनाओं के विपरीत हैं.
कुछ दिन पहले लोगों ने रियलिटी चेक करने के लिए एक एप के माध्यम से नॉनवेज मंगाया. आर्डर के आधे घंटे बाद मायापुर क्षेत्र में गंगा किनारे नॉनवेज पहुंच गया. इसके बाद निगम प्रशासन ने कंपनी पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है. अधिकारियों के मुताबिक नगर निगम के संज्ञान में आया है कि प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर गंगा घाटों के आसपास मांसाहारी वस्तुओं की डिलीवरी की जा रहा है. इसे गंभीरता से लेते हुए निगम प्रशासन ने कड़ी आपत्ति जताई है. कंपनी को नोटिस जारी किया गया और नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि हरिद्वार एक विश्वविख्यात धार्मिक नगरी है, जहां विभिन्न अधिसूचित क्षेत्रों में मांस एवं शराब की बिक्री, परिवहन और उपभोग को लेकर विशेष प्रतिबंध लागू हैं. निर्देश दिए हैं कि प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी पार्टनर, विक्रेता, रेस्टोरेंट और अन्य संबद्ध इकाइयां हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र, विशेषकर गंगा घाटों और प्रतिबंधित क्षेत्रों में मांसाहारी उत्पाद, मदिरा और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की डिलीवरी नहीं करेंगे. साथ ही प्रबंधन को अपने सभी विक्रेताओं और डिलीवरी पार्टनर्स को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर अनुपालन सुनिश्चित करने और इसकी रिपोर्ट नगर निगम को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.
मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि,
हरिद्वार की धार्मिक गरिमा और परंपराओं को बनाए रखना नगर निगम की प्राथमिकता है. प्रतिबंधित क्षेत्रों में मांसाहारी वस्तुओं और मदिरा की डिलीवरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी. एक कंपनी को नोटिस जारी किया गया है. यदि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधि सामने आती है तो संबंधित प्लेटफॉर्म एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
-नंदन कुमार, मुख्य नगर आयुक्त-
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