देहरादून एयरपोर्ट पर खाने पीने के संचालन से जुड़ीं याचिकाएं खारिज कर दी गई। इस संबंध में उच्च न्यायलय में याचिका दायर की गई थी।देहरादून एयरपोर्ट पर फूड एंड बेवरेज संचालन को लेकर चल रहे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मनीष टैक्सी सर्विस की ओर से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनाया है।
You may also like
-
धनौरा के घर में घुसा गुलदार, ग्रामीणों में दहशत; वन विभाग ने शुरू की गश्त
-
देश-विदेश से उमड़ेंगे श्रद्धालु, डाट काली सिद्धपीठ में 223वें उत्सव की तैयारियां तेज
-
Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी आज दिल्ली दौरे पर, केंद्रीय मंत्रियों व पार्टी के शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात
-
चिपको आंदोलन की 52वीं वर्षगांठ: जंगल बचाने का अनूठा संघर्ष, सत्तर के दशक में जब देश में नहीं थे सख्त कानून
-
यमुनोत्री धाम: हिमस्खलन से मार्ग क्षतिग्रस्त, कई फीट बर्फ जमा, सुरक्षात्मक कार्य के लिए जा रहे मजदूर भी फंसे