वर्ष 2014-15 में हुए इस घोटाले में सीबीआई ने एक सप्ताह में तीन मामलों में सजा का एलान हुआ है। सभी में रामवतार सिंह दिनकर को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है।
स्पेशल सीबीआई जज मदन राम की अदालत ने केसीसी घोटाले में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बाजपुर के पूर्व प्रबंधक रामवतार सिंह दिनकर को चार साल की सजा सुनाई है। इस मामले में नौ कर्जदारों को भी एक-एक साल की सजा सुनाई गई है।
वर्ष 2014-15 में हुए इस घोटाले में सीबीआई ने एक सप्ताह में तीन मामलों में सजा का एलान हुआ है। सभी में रामवतार सिंह दिनकर को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दिनकर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक ने 31 मार्च 2017 को सीबीआई देहरादून शाखा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि वर्ष 2014-15 में बाजपुर शाखा के तत्कालीन मैनेजर आरएएस दिनकर ने केजीएन ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट्स और अन्य के साथ मिलकर वित्तीय घोटाला किया था। इसमें अपात्र लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) व फसल लोन वितरित किए गए।
You may also like
-
हरिद्वार: बहन ने पढ़ाई के लिए डांटा तो 11वीं की छात्रा ने कर ली आत्महत्या, एक्सीडेंट करने वाले युवक ने होमगार्ड का अंगूठा काटा
-
यूजीसी रोलबैक के नारों से गूंजा लक्सर, वक्ता बोले- कानून का मकसद न्याय होना चाहिए, डर नहीं, आरक्षण का ऑडिट हो
-
हरीश रावत की यात्रा-रोड शो से कांग्रेस प्रभारी नाराज, कुमारी शैलजा ने कार्यक्रम रोकने को कहा
-
हरिद्वार में बेकाबू बस का कहर, अस्पताल के बाहर 5 वाहनों को मारी टक्कर, ऑटो चालक का हाथ कटकर अलग
-
13 साल की खिलाड़ी बनी एशियन गेम्स 2026 की ‘मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर’, 24 लाख रुपये मिला इनाम

